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नीतियाँ और दिशानिर्देशों
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एमडीएल में शिकायत निपटान नीति
पीआईडीपीआई संकल्प

    लोकहित प्रकटीकरण और गुप्त संरक्षण - सुरक्षा संकल्प (पी.आई.डी.पी.आई.आर.) 2004

    श्री. सत्येंन्द्र दुबे की हत्या के बाद वर्ष 2004 में एक रीट पिटीशन (सिविल) संख्या 539/2003 दाखिल की गई थी और उसके प्रति उत्तर में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि एक मशीनरी की स्थापना की जाय जो विस्सल ब्लोवर प्राप्त शिकायतों पर कार्य करे जब तक कि कोई क़ानून नहीं बन जाता है। इसके अनुसार, भारत सरकार ने लोक हित प्रकटीकरण और मुखबिर / गुप्तचर संरक्षण संकल्प (पीआईडीपीआर) 2004 अधिसूचित किया जो विस्सल ब्लोवर्स से प्राप्त शिकायतों पर कारवाई करने के लिए आयोग को आधिकार प्रदान करता है।

    यदि कोई शिकायतकर्ता भ्रष्टाचार का कोई मामला प्रकट करते समय अपना परिचय गुप्त रखना चाहता है तो वह अपनी शिकायत लोक हित प्रकटीकरण और गुप्तचार संरक्षण संकल्प (पीआईडीपीआई) के अंतर्गत दर्ज कर सकता है।

    पीआईडीपीआई संकल्प के अंतर्गत शिकायत दाखिल करने के लिए प्रावधान (प्रारूप:पीडीएफ ,आकार:2.4 MB ,भाषा :अंग्रेजी)

विस्सल ब्लोवर

    विस्सलब्लोवर नीति

    कर्मचारियों के लिए एक प्रक्रिया की स्थापना प्रबंधन को अनैतिक व्यवहार वास्तविक/ संदिग्ध धोखा-धड़ी कंपनी के सामान्य दिशा निर्देश आचरण अथवा आचार शास्त्र नीति का उल्लंघन करने के दृष्टिकोण से एक विस्सल ब्लोवर नीति एमडीएल में स्थापित की गई है।

    इस नीति का मुख्य उद्देश्य है कि कर्मचारियों को आवश्यक सुरक्षा कवच प्रदान करना, जिससे कि नेक नियति से विस्सल ब्लोविंग करने पर प्रतिशोध अथवा उत्पीड़न शोषण से रक्षा की जा सके और कर्मचारियों को अवसर प्रदान करना, जिसके कारण नेक नियति से सक्षम प्राधिकारी के पास पहुंच सकें यदि वे कंपनी में अनैतिक / अनुचित व्यवहार अथवा कोई अन्य गलत आचरण देखते हैं।

    विस्सल ब्लोवर नीति (प्रारूप:पीडीएफ ,आकार: 256 KB ,भाषा :अंग्रेजी)

    विस्सल ब्लोवर पोलिसी - मराठी(प्रारूप:पीडीएफ ,आकार: 622 KB ,भाषा :अंग्रेजी)