सम्पर्क विवरण:
- दूरभाष: +91 22 2372 6082
- फैक्स: +91 22 23778319
- ई मेल: cvo[at]mazdock[dot]com
- पता: माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड।
- उत्तरी ब्लॉक II, दूसरी मंजिल, सतर्कता विभाग, डॉकयार्ड रोड, मुंबई – 400 010.
श्री हरि नारायण जांगिड़ ने 03 मई 2024 से रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत माझगांव डॉक शिपबिल्ड़र्स लिमिटेड के मुख्य सतर्कता अधिकारी का पदभार ग्रहण किया है। वह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग में स्नातक हैं और आईआईटी रुड़की (तत्कालीन रुड़की विश्वविद्यालय) से कंप्यूटर और विज्ञान प्रौद्योगिकी में एम.टेक हैं।
वह 1995 बैच के भारतीय दूरसंचार सेवा अधिकारी हैं और उन्होंने दूरसंचार प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं, प्रशासन और कार्मिक के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक और विविध अनुभव प्राप्त किया है। उन्होंने डीओटी के महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्व एलएसए में ज्यादातर वर्टिकल ट्रांसमिशन, रुरल मोबाइल कवरेज और सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना सर्कल में काम किया है। उन्होंने प्रशासनिक व्यक्ति के रूप में सरल संचार पोर्टल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो डीओटी से जारी सभी अनुज्ञप्ति, पंजीकरण और प्राधिकरणों को एवं संचार वीएचआर पोर्टल जो डीओटी के सतर्कता और मानव संसाधन के कार्यों को पूरा करता है।
संपर्क विवरण:
टेलीफोन: +91 22 2372 6082
फैक्स: +91 22 23778319
ई-मेल: cvo[at]mazdock[dot]com
पता: माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड,
उत्तरी ब्लॉक II, दूसरी मंजिल,
सतर्कता विभाग,
डॉकयार्ड रोड,
मुंबई – 400 010.
केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) का गठन भारत सरकार द्वारा सन 1964 में संथनाम समिति की सिफ़ारिश के अनुसार किया गया है। सीवीसी सर्वोच्च निकाय रूप में सतर्कता मामलों में कार्य करती है। यह बहु सदस्यीय है जिसमें मुख्य सतर्कता आयुक्त के साथ दो सतर्कता आयुक्तों (स. आ.) का समावेश है। मुख्य सतर्कता आयुक्त और दो सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर किया जाता है। समिति के अध्यक्ष प्रधान मंत्री, सदस्य गृह मंत्री और लोकसभा के विरोधी दल के नेता सदस्य होते हैं।
आयोग की वैधानिक स्थिति का प्रभाव दिनांक 25.8.1998 से लागू किया गया है।
सीवीसी बिल संसद के दोनों सदनो में 2003 में पास हुआ और 11 सितम्बर 2003 को राष्ट्रपति ने सहमति दी। इस प्रकार केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 (2003 की संख्या 45) उस तिथि से लागू हुआ है।
सीवीसी एक जांच एजेन्सी नहीं है। यह, या तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) या संस्थान के सतर्कता विभाग के माध्यम से कार्य करता है।
(1) श्री पी. वी. राव, आईआरएस (नि.)
पताः प्लॉट न. 5, 8-2-603/B/S/1/5/A,
रोड नंबर 10, बंजारा हिल्स,
हैदराबाद, पिन: 500034।
ईमेल आईडी : pasupuletirao[at]yahoo[dot]co[dot]in
मोबाइल संः +91-8985972323
(टेन्योर ऑफ अपॉइंट: 15 अप्रैल 2022 से 14 अप्रैल 2025)
(2) श्री एम.एन.कृष्णमूर्ति आईपीएस, (नि.)
पताः 3सी-910, एचआरबीआर लेआउट,
कल्याण नगर,
बेंगलुरु-43
ईमेल आईडी : krishnamurthymn19[at]gmail[dot]com
मोबाइल सं :+91- 9591110000
(नियुक्ति की अवधि: 01 मई 2024 से 30 अप्रैल 2027 तक)
ई-मेल द्वारा पंजीकृत शिकायत में नाम, डाक का पत्ता और सम्पर्क ब्योरा (फोन नं) शिकायतकर्ता का होना चाहिए।
शिकायत में विशेष, संक्षिप्त और वास्तविक जानकारी, सत्यापित करने योग्य तथ्यों सहित, जहाँ कही संभव हो, दस्तावेजी प्रमाण पत्रों के साथ होनी चाहिए।
असंबधित, अस्पष्ट, निरर्थक शिकायतों अथवा सामान्य आरोपों का निस्तारण मुख्य सतर्कता अधिकारी के विवेक पर किया जायेगा।
गुमनाम / उपनाम से दर्ज शिकायतों पर किसी कारवाई के लिए विचार नही किया जायेगा।
सीवीसी परिपत्र संख्या 03/03/16 दिनांक-07/03/2016
सम्बंधित दस्तावेजो के साथ (जहाँ संभव हो) शिकायत निम्न ई- मेल आईडी पर भेजी जा सकती है : cvo[AT]mazdock[DOT]com
यदि कोई शिकायत हो तो, शिकायत पत्र के साथ सहायक दस्तावेज़ जोड़कर एवं पंजीकृत कर भेजी जा सकती है। डाक द्वारा पंजीकृत शिकायत में, डाक पत्ता और सम्पर्क विवरण शिकायत कर्ता का नाम (फोन नं) होना चाहिए।
जहां कहीं संभव हो, शिकायत में ब्योरा, संक्षिप्त तथा वास्तविक, सत्यापित करने योग्य तथ्यों, दस्तावेजों प्रमाणों सहित होना चाहिए।
शिकायत सील कवर में डाक द्वारा पंजीकृत कर निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकती है।
गुमनाम / बेनाम / उपनाम शिकायतों पर किसी कारवाई का विचार नही किया जायेगा।
(सीवीसी परिपत्र संख्या 03/03/16 दिनांक 07/03/2016 देखे)
मुख्य सतर्कता अधिकारी,
माझगाँव डाक शिपबिल्डर्स लिमिटेड,
वेस्ट ब्लॉक, पहली मंजिल,
सतर्कता विभाग,
डॉकयार्ड रोड,
मुंबई - 400 010.
निवारक सतर्कता उपाय कें रूप में सतर्कता विभाग संस्थान के प्रमुख कार्यो / प्रक्रियाओं में प्रणालीगत सुधार किसी अनियमितता के घटित / पुनर्घटित होने और स्वीकृत नियमों एवं नीतियों के उल्लंघन को रोकने के लिए किया है।
सतर्कता विभाग द्वारा सुझाए गये मुख्य प्रणालीगत सुधार और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / निदेशकों के परिपत्र के माध्यम से प्रबंधन द्वारा घोषित निम्न लिखित है।
एमडीएल में लागू प्रणालीगत सुधार